

निकाय ने दी सहमति से इनकार, कंपनी बोली- “अनुमति ले ली है, तालाब से 50 मीटर दूर 3 फीट ऊंचा भराव, फ्लाईएश का दूषित पानी खेतों और तालाबों में, किसान चिंतित.
8 अगस्त 2026 । पुसौर विकासखंड में DB Power Ltd. द्वारा एक निजी जमीन में फ्लाईएश का भराव कराए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तालाब और कृषि भूमि से महज 50 मीटर की दूरी पर लगभग 3 फीट ऊंचा भराव किया जा रहा है, जिससे बरसात का दूषित पानी सीधे जलस्रोत और खेतों में जा रहा है, इसमें लगभग 40 एकड़ का एक जलाशय मंशा tar और शुकुल bhathali पंचायत का मनरेगा से निर्मित तालाब शामिल है
घटना स्थल पर लगे बोर्ड के अनुसार खसरा नं. 1315/9, 1315/7, 1315/8, 1312/2 पुसौर में DB Power द्वारा कार्य किया जा रहा है। बोर्ड पर NOC क्रमांक 3224/RO/SE CB 2026 दिनांक 14.07.2026 भी अंकित है.
कंपनी और निकाय के बयान अलग-अलग
इस संबंध में DB Power के अधिकारी रोहित मिश्रा ने बताया कि “हमने पर्यावरण विभाग और स्थानीय निकाय से सहमति ले ली है।”वहीं इस मामले की पुष्टि के लिए जब पर्यावरण विभाग से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो संपर्क नहीं हो सका।
दूसरी ओर पुसौर नगर पंचायत के CMO ललित साहू ने स्पष्ट कहा कि “हमने DB Power को कोई सहमति पत्र जारी नहीं किया है।” श्री साहू ने आगे बताया कि “मंशा तार के सामने रोड किनारे अनिल यादव को राख डंप करने की स्वीकृति दी गई है। उसमें यदि विवाद की स्थिति निर्मित होगी तो जारी सहमति आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।”
नियमों का उल्लंघन
पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार Fly Ash Notification 2016 के तहत जलस्रोत से 500 मीटर के अंदर फ्लाईएश का भंडारण/डंपिंग प्रतिबंधित है। साथ ही बरसात में रन-ऑफ से भूजल और मृदा प्रदूषण का खतरा भी रहता है।
स्थानीय किसानों का कहना है कि इस भराव से आसपास की कृषि भूमि और तालाब का पानी दूषित हो सकता है। किसानों ने कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
प्रशासन क्या करेगा
अब सवाल ये है कि जब स्थानीय निकाय ने सहमति देने से इनकार किया है तो कंपनी किस NOC के आधार पर भराव कर रही है? MPPCB रायगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी से इस NOC की वैधता की जांच की मांग की जा रही है। और फिलहाल ग्रामीणों में आक्रोश है
